Alert! बच्चों को बस पर भेजने से पहले गार्जियन जरूर पढें SC के निर्देश

लखनऊ(Suyash mishra)। उत्तर प्रदेश (यूपी) के एटा जिले में गुरुवार को हुए दर्दनाक बस हादसे के मातम का माहौल है। ट्रक और स्कूल बस की टक्कर में अब तक 25 बच्चों की मौत हो चुकी है।

फिलहाल अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच कर रही है। इस हादसे के बाद बस से बच्चों को स्कूल भेजने वाले हर माता पिता को यह जरूर जानना चाहिए कि स्कूल बस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश हैं। जिनका पालन करना अनिवार्य है।


क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश-बस के दोनों ओर (आगे और पीछे) स्कूल बस लिखा होना जरूरी है।
-खिड़की में शीशे के साथ ग्रिल हो।
-बस पर स्कूल ड्यूटी भी लिखा हो।
-बस के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स।
-बस के अंदर आग बुझाने के पुख्ता प्रबंध।
-स्कूल बस पर स्कूल का नाम, उसका फोन नंबर।
-बस में स्कूल का एक सहायक की उपस्थिति।
-बस के दरवाज़े में मजबूत लॉक।

क्या करें माता पिता
अगर बस में ये इंतजाम न हों तो माता पिता को स्कूल प्रशासन से बात करनी चाहिए। अपने बच्चे से स्कूल बस के बारे में अक्सर पूछते रहना चाहिए जैसे बस की रफ्तार क्या रहती है, कैसे बस चलाई जाती है। स्कूल प्रशासन या बस ड्राइवर से ये जरूर पता लगाएं कि बस में स्पीड गवर्नर लगा है या फिर नहीं।
बस में जो सहायक है उसका बर्ताव बच्चों के साथ कैसा है इस पर भी नजर रखें। बस का रखरखाव कैसा है, बस कहीं से डैमेज तो नहीं है ? इसके बारे में आप खुद ही जांचें।

टिप्पणियाँ